Sukh Shiksha Yojana : हाल ही में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमडल की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक नई योजना “मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना” (Sukh Shiksha Yojana) को मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा (Sukh Shiksha Yojana) योजना Overview
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई “मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना” एक महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य के वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, अनाथों, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सुख शिक्षा (Sukh Shiksha Yojana) योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा। |
कब शुरू की गई | 25 अगस्त 2024 |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के निराश्रित बच्चे। |
उद्देश्य | बच्चो की शिक्षा स्वास्थ्य एंव पोषण स्तर मे सुधार करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना। |
वित्तीय प्रोत्साहन राशी | प्रतिमाह 1000 रूपेय। |
बजट राशी | सालाना 53.21 करोड़ रूपेय। |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन। |
केटेगरी | योजना |
सुख शिक्षा योजना की मुख्य विशेषताएं
आर्थिक सहायता: योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।
पात्रता: इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिनके माता-पिता विधवा, अनाथ, तलाकशुदा या दिव्यांग हैं।
आवेदन प्रक्रिया: योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति अपने स्थानीय बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं।
बजट आवंटन: हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट आवंटित किया है।
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए पात्रता
- विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे
- विकलांग बच्चों के माता-पिता
- पात्र महिलाओं और विकलांग बच्चों के माता-पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
योजना का महत्व
- शिक्षा को बढ़ावा: यह योजना वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उन्हें शिक्षा से वंचित होने से रोकेगी।
- सामाजिक सुरक्षा: यह योजना वंचित वर्गों के बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी और उन्हें एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करेगी।
- सशक्तिकरण: यह योजना वंचित वर्गों के बच्चों को सशक्त बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने में मदद करेगी।
- लैंगिक समानता: यह योजना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता को बढ़ाने में भी मदद करेगी।
इस योजना के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ’s):
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना क्या है?
यह योजना आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी?
इस योजना के लिए पात्रता क्या है?
विधवाओं, अनाथों, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग अभिभावकों के बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सकता है, यदि वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक व्यक्ति अपने स्थानीय बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के लिए सरकार ने कितना बजट आवंटित किया है?
सरकार ने इस योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट आवंटित किया है।
इस योजना का क्या महत्व है?
यह योजना शिक्षा को बढ़ावा देने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद करती है।